यदि आप मनरेगा की तहत अपने ग्राम पंचायत में कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास जॉब कार्ड होना अनिवार्य है क्योंकि इसी जॉब कार्ड पर आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों की प्रविष्टि होती है. यदि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप आपको नरेगा में कार्य नहीं मिलेगा, यदि आपके परिवार में किसी के पास जॉब कार्ड है और आपका नाम उसमें प्रविष्ठ किया गया है तो आप मनरेगा में काम में सकते हैं।
इस लेख में जॉब कार्ड आवेदन, पात्रता और जरुरी दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
नरेगा जॉब कार्ड क्या होता है?
जॉब कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसमें परिवार के उन वयस्क सदस्यों के नाम दर्ज होते हैं जो काम करना चाहते हैं। इसी कार्ड के आधार पर आपको काम दिया जाता है और मजदूरी का भुगतान किया जाता है।
अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है, तो आप नरेगा में काम नहीं मांग सकते। इसलिए सबसे पहला कदम यही है - जॉब कार्ड बनवाना।
पात्रता (Eligibility)
नरेगा जॉब कार्ड के लिए कोई बड़ी शर्तें नहीं रखी गई हैं।
- आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो
- परिवार का कोई भी सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो
- काम करने की इच्छा रखता हो
न तो पढ़ाई की जरूरत है, न आय प्रमाण पत्र की। यह योजना मजदूर परिवारों के लिए ही बनाई गई है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
जॉब कार्ड आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है –
- आवेदक का फोटो।
- आवेदक के घर के समस्त नरेगा जॉब कार्ड आवेदकों के नाम, आयु एवं लिंग
- ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड
- पहचान प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार, पैन)
- बैंक अकाउंट
नोट: आधार लिंकिंग अनिवार्य है, क्योंकि भुगतान आधार-आधारित DBT के माध्यम से होता है।
आवेदन प्रक्रिया
NREGA Job Card के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया:
- NREGA जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने ग्राम पंचायत में आवेदन करना होता है। इस आवेदन में परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र और पता दर्ज करना होता है.
- जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता अपने गांव की ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। यह आवेदन मौखिक रूप से भी दिया जा सकता है जिसे लिखित रूप में बदला जाता है, या आप इसे लिखित आवेदन के रूप में फॉर्म या सादे कागज पर दे सकते हैं.
- ग्राम पंचायत को आवेदन की जांच करनी होती है, और यह सुनिश्चित करना होता है कि आवेदन वैध है या नहीं.
- आवेदन जमा करने के बाद ग्राम पंचायत को 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड जारी करना अनिवार्य होता है.
- इस जॉब कार्ड में परिवार के वयस्क सदस्यों की जानकारी और फोटो शामिल होती है। जॉब कार्ड में प्रत्येक परिवार के सदस्य द्वारा मांगे गए काम और किए गए काम का विवरण होता है.
जॉब कार्ड पर कौन-कौन सदस्य दर्ज हो सकते हैं?
- परिवार के सभी वयस्क सदस्य (18+)
- पुरुष और महिला – दोनों
- एक परिवार के नाम पर सिर्फ एक जॉब कार्ड बनता है
- महिला मुखिया होने पर नाम पहले दर्ज किया जा सकता है.
जॉब कार्ड में नाम कैसे जोड़ें या हटाएँ?
अगर:
- परिवार में शादी हुई है
- कोई सदस्य 18 साल का हो गया है
- या कोई सदस्य बाहर चला गया है
तो आप ग्राम पंचायत में लिखित आवेदन देकर नाम जोड़ या हटवा सकते हैं। इसमें भी कोई फीस नहीं लगती।
नरेगा (MGNREGA) के तहत कौन-कौन से काम किए जाते हैं?
नरेगा योजना के अंतर्गत MGNREGA के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे काम कराए जाते हैं, जो स्थायी संपत्ति (Asset Creation) बनाते हैं और गाँव के विकास में मदद करते हैं।
- जल संरक्षण और जल संवर्धन से जुड़े काम
- तालाब, पोखर, झील की खुदाई
- जल संरक्षण गड्ढे (Water Harvesting)
- चेक डैम, स्टॉप डैम बनाना
- नाला सुधार और गहरीकरण
- खेत तालाब निर्माण
- सिंचाई से संबंधित कार्य
- कच्ची नहरों की खुदाई
- खेतों तक पानी पहुँचाने की नालियाँ
- लिफ्ट इरिगेशन (पानी उठाने की व्यवस्था)
- सूक्ष्म सिंचाई संरचनाएँ
- ग्रामीण सड़क और संपर्क कार्य
- कच्ची ग्रामीण सड़क निर्माण
- गाँव-खेत मार्ग (Farm Roads)
- पुलिया (Culvert) निर्माण
- रास्तों की मरम्मत
- भूमि विकास (Land Development) कार्य
- बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना
- खेत समतलीकरण
- मेड़बंदी (Boundary Bunding)
- मिट्टी संरक्षण कार्य
- वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण
- पौधारोपण
- नर्सरी विकास
- चारागाह विकास
- जंगल संरक्षण कार्य
- पशुपालन और आजीविका से जुड़े काम
- गौशाला निर्माण
- पशु शेड (Animal Shed)
- मुर्गी पालन शेड
- बकरी पालन शेड
- ग्रामीण अधोसंरचना (Rural Infrastructure)
- पंचायत भवन
- आंगनवाड़ी केंद्र
- सामुदायिक भवन
- खेल मैदान समतलीकरण
- आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य
- बाढ़ नियंत्रण कार्य
- सूखा राहत कार्य
- आपदा के बाद मरम्मत कार्य
- सामाजिक क्षेत्र से जुड़े कार्य
- स्कूल परिसर सुधार
- शौचालय निर्माण में सहयोग
- कब्रिस्तान/श्मशान भूमि विकास
- महिला और कमजोर वर्ग के लिए विशेष कार्य
- महिला समूहों के लिए परिसंपत्तियाँ
- अनुसूचित जाति / जनजाति क्षेत्रों में विशेष कार्य
- दिव्यांग अनुकूल कार्य